भोपाल ।  हाई कोर्ट के निर्देश के बाद परिवहन विभाग व ट्रैफिक पुलिस दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट की अनिवार्यता सुनिश्चित करने में जुट गया है। परिवहन आयुक्त ने भी सभी सरकारी विभाग प्रमुखों व आयुक्तों को पत्र लिखकर कर्मचारियों के लिए हेलमेट अनिवार्य करने के लिए कहा है। पुलिस विभाग ने अपने कर्मचारियों को लिए आदेश जारी किया है। जागरुकता के लिए रविवार को एक बड़ी रैली निकाली जाएगी। परिवहन आयुक्त ने प्रमुख सचिव के साथ सभी संभाग आयुक्तों व विभाग प्रमुखों को पत्र लिखकर हेलमेट की अनिवार्यता की जानकारी दी है। सभी अफसरों से कहा गया है कि वे अपने विभाग के कर्मचारियों को हेलमेट पहनना सुनिश्चित करें। ऐसा करने से जहां प्रदेश में सकारात्मक संदेश जाएगा, वहीं दुर्घटना की स्थिति में शारीरिक क्षति से भी बचा जा सकेगा।
हेलमेट का खोल इंजेक्शन मोल्डेड थर्मोप्लास्टिक या प्रेशर मोल्डेड थर्मोंस्टेट होता है। इसे ग्लास फाइबर से मजबूती दी जाती है या फाइबरग्लास से बना होता है। निचले बल पर पत्थर या सड़क की रगड़ या अन्य सख्त वस्तुएं सिर की हड्डी को तोड़ सकती हैं। हेलमेट का खोल ऐसी टक्कर में बल को बांट देता है, जिससे इन वस्तुओं का हेलमेट में घुसने का खतरा खत्म हो जाता है।हेलमेट पहनने से दुर्घटना के समय आपका सिर ही नहीं रीढ़ की हड्डी की भी सुरक्षा होती है। सर्वाइकल स्पाइन इंजरी का खतरा कम हो जाता है। दिमाग को गंभीर चोट से बचाया जा सकता है। इन हेलमेट का उपयोग सुरक्षित: हमेशा आइएसआइ मार्क वाला हेलमेट ही खरीदना और पहनना चाहिए। भारत में ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड बीआइएस द्वारा प्रमाणित हेलमेट का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा डीओटी और ईसीई प्रमाणित हेलमेट का प्रयोग भी आप कर सकते हैं।