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रायसेन में आज प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शरद भामकर की कोर्ट ने सन 2011 में औबेदुल्लागंज में हुए दंगे के दौरान मृतक हुए रुपेश राजपूत की हत्या के मामले में दोषी करार देते हुये आजीवन कारावास की सजा सुनाई है वहीं दूसरे पक्ष के 6 लोगों को बरी कर दिया है।सन 2011 मैं रायसेन जिले के औबेदुल्लागंज में हुए दंगे में युवक रूपेश राजपूत की हत्या के मामले में अदालत ने एक पक्ष के 17 में से 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तो वहीं दो लोगों को बाल न्यायालय में पेश किया है तो एक आरोपी कि पहले ही मौत हो चुकी है।और दूसरे पक्ष के छह आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया गया है।सरकारी बकील लखन ठाकुर ने बताया की सन 2011 में अब्दुल्लागंज में दंगा हुआ था इस दंगे में रुपेश राजपूत की कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी अदालत ने गवाहों और सबूतों को सही मानते हुए सभी 14 आरोपियों को आजीवन काराबास की सजा सुनाई है।

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