गौहरगंज (रायसेन)
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रायसेन जिले के न्यायालय गोहरगंज न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री गौरव अग्रवाल की कोर्ट से फर्जी बही लगाकर जमानत कराने बाले दो आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। इसके संबंध में एक लिखित आवेदन थाना गोहरगंज में प्राप्त हुआ था जिस पर से थाना गोहरगंज में दिनांक अपराध क्रमांक 10/22 धारा 420 ,205 भा द वि का कायम कर जांच में लिया गया था दौराने जांच पुलिस अधीक्षक रायसेन ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तथा माननीय न्यायालय में फर्जी बही प्रस्तुत करने के मामले में थाना प्रभारी गोहरगंज को इस मामले की विवेचना गंभीरता से करने के निर्देश दिए थे जो कि गोहरगंज पुलिस द्वारा मामले का त्वरित निराकरण करते हुए आरोपी देवी सिंह पिता हरगोविंद ग्राम
मैहरमांगा गैलपुर थाना उमरावगंज तथा फर्जी बही बनाकर देने वाले पटवारी पुत्र सुधीश हलेया पिता पूरन सिंह हलेया हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी रायसेन को गिरफ्तार कर उनसे फर्जी वही बनाने में प्रयोग की गई तहसीलदार रायसेन की सील तथा अन्य सामग्री जप्त करने तथा प्रकरण का निकाल करने में रायसेन पुलिस अधीक्षक श्री विकास कुमार शाहवल तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमृत मीना के कुशल नेतृत्व तथा मार्गदर्शन में
थाना प्रभारी गोहरगंज उप निरीक्षक आरके चौधरी, उप निरीक्षक संजय यादव, प्रधान आरक्षक महेंद्र, राम मनोहर तथा आरक्षक नितेश , बृजेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है पुलिस अधीक्षक रायसेन द्वारा टीम में शामिल सभी सदस्यों को पुरस्कार काम करने की घोषणा की गई है ।

न्यूज़ सोर्स : Police