India city news.com
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बरेली द्वारा आरोपी राजेश कुमार सोनी उर्फ़ राजू सोनी पिता स्व. गोविन्द प्रसाद सोनी, 42 वर्ष एवं संजय कुमार सोनी पिता स्व. गोविन्द प्रसाद सोनी, उम्र 47 वर्ष दोनों निवासी वार्ड क्र. 09 बाजार रोड थाना बाड़ी कीविभिन्न लोगो से आपराधिक षडयंत्र कर धोखाधड़ी करने के प्रकरणों में जमानत निरस्त की गई।श्रीमती किरण नंदकिशोर मीडिया प्रभारी ने बताया कि प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 20/08/20 को आवेदिका द्वारा इस आशय की लिखित रोपोर्ट करी कि- मैंने व मेरी बेटियों ने मेहनत मजदूरी कर लड़कियो की शादी मे सोने की रकम बनवाने के लिए राजेश सोनी व संजय सोनी की सोने की दुकान (अभिषेक ज्वेलर्स) पर लगभग 10 तोला दोनों लड़कियों की शादी मे देने के लिए पैसे जमा किये थे पर मेरी बड़ी लड़की की शादी के समय पर सोना मांगा तो टालमटोल करते रहे न सोना दिया और न ही कोई पैसे दिये, बहुत चक्कर लगाए तब उन्होने लिखकर बोला कि एक प्लाट बेचकर आपको सोनी की रकम दिला देंगे पर कई वर्ष हो चुके है आज तक न सोना दिया न पैसे दिये । इसी प्रकार आरोपीगण के विरुद्ध थाना बाड़ी में विभिन्न लोगो से आपराधिक षडयंत्र कर धोखाधड़ी करने के मामले दर्ज है जिनमे आरोपीगण द्वारा प्लाट के मूल्य की राशि लेकर रजिस्ट्री न करने एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले प्रमुख है
फरियादीगण की शिकायत पर थाना बाड़ीद्वारा धारा420,120 बी,34भा.द.वि. पंजीबद्ध कर लंबित चार प्रकरण में आरोपीगण को गिरफ्तार कर मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा आरोपीगण द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया ।उक्त जमानत आवेदन पर एडीपीओ बरेली द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई ।
माननीय न्यायालय बरेली द्वारा आरोपीगण द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किया गयाI


न्यूज़ सोर्स : Vidhik