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 रायसेन जिले के कस्बा बाडी में राजेश कुमार सोनी अपने दो भाई संजय सोनी एवं अभिषेक सोनी के साथ अभिषेक ज्वेलर्स एवं गणेश ज्वेलर्स नाम से सोने, चांदी की दुकान चलाते हैं। उपरोक्त तीनों भाईयों द्वारा ज्वेलर्स दुकान की आड में जरूरत मंद लोगों के गहने गिरवी रखकर अथवा नगद रूपये देकर भारी ब्याज की राशि वसूल करने एवं एक ही भूखंड से कई लोगों को प्लाट विक्रय कर भारी धनराशि हडपने संबंधी शिकायत थाना बाडी पर प्राप्त हुई। 

शिकायत पर थाना बाडी पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 10.03.2022 को फरियादी श्री राजेन्द्र कुमार जैन निवासी बाडी की रिपोर्ट पर अप0क्र0-83/22 धारा 420, 406, 120 बी, 506 भादवि का प्रकरण, फरियादी श्री प्रकाश कुमार साहू आ0 भैयालाल साहू नि0 बाडी की रिपोर्ट पर अप0क्र0-84/22 धारा 420, 120-बी, 34 भादवि का प्रकरण, फरियादी श्रीमती सरिता जैन आ0 अजय जैन नि0 बाडी की रिपोर्ट पर अप0क्र0-85/22 धारा 420, 120-बी, 294, 506, 34 भादवि एवं श्रीमती सावित्री बाई पति स्व0 नन्हेवीर ठाकुर नि0 बाडी की रिपोर्ट पर अप0क्र0-86/2 धारा 420, 120-बी, 34 भादवि के कुल 04 प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिये गये। बाडी पुलिस द्वारा सक्रियतापूर्वक कार्यवाही करते हुए आरोपी राजेश कुमार सोनी आ0 गोविंद प्रसाद सोनी उम्र 42 साल एवं संजय सोनी आ0 गोविंद प्रसाद सोनी उम्र 45 साल दोनों निवासी बाडी को गिरफ्तार कर लिया गया। 

उल्लेखनीय है कि आरोपी राजेश कुमार सोनी एवं संजय कुमार सोनी के विरूद्ध थाना बाडी में पूर्व में भी आभूषण गिरवी रखकर पैसे देने एवं पैसे वापस लेने के उपरांत भी आभूषण वापस नहीं दिये जाने को लेकर अप0क्र0-366/21 एवं 377/21 धारा 406, 34 भादवि, 04 म0प्र0 ऋणियों का संरक्षण अधिनियम पंजीबद्ध हैं।   

पुलिस अधीक्षक रायसेन श्री विकाश कुमार शाहवाल एवं अति0 पुलिस अधीक्षक रायसेन श्री अमृत मीणा के निर्देशन में पुलिस द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे सभी सूदखोंरों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है, जो ऊंची ब्याज दर पर ऋण देते हैं और चार पॉच गुना पैसा ऋण के रूप में वापस लेते हैं, जिससे ऋण लेने वाला व्यक्ति मानसिक एवं शरीरिक रूप से प्रताडित होता है। इस संबंध में पूर्व में इस इकाई से समस्त नागरिकों को सूदखोरों के विरूद्ध सूचना देने हेतु हैल्पलाईन मोबाईल नंबर 9479996699 भी जारी किया गया है। सभी थाना प्रभारियों से सूदखोरों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

न्यूज़ सोर्स : Pilice