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(शिबलाल यादव की रिपोर्ट)
बहुचर्चित पठारी गोलीकांड, सुप्रीम कोर्ट ने बलवा कांड के मुख्य आरोपी रघुवीर यादव के पिता पैजन सिंह यादव की जमानत की निरस्त हो गई है।
सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से हुई जमानत खारिज, अब तक 7 लोगों की जमानत पर हो चुकी है कोर्ट से रिहाई
रायसेन।गत 1 सितंबर 2021 को जमीन पर अतिक्रमण के मामले को लेकर हुए दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया था।एक पक्ष पैजन सिंह यादव, रघुवीर यादव के परिजनों ने बंदूकों, तलवार बल्लम लाठियों कतरनों से बलवा मारपीट जानलेवा हमला पथराव किया था।जिसमें राजवीर सिंह यादव की जिला अस्पताल रायसेन में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था।साथ ही 5 अन्य लोगों को गंभीर रूप से लहूलुहान हुए थे।उनका इलाज हमीदिया अस्पताल भोपाल में लगभग 3 महीनों तक चला था।पैजन सिंह यादव, उनके पुत्र सौदान सिंह यादव सहित 5 अन्य आरोपी कोर्ट से रिहा हो चुके हैं।बाकी 9 आरोपी सेंट्रल जेल भोपाल में सजा काट रहे हैं।फरियादी अर्जुन सिंह यादव निवासी पठारी द्वारा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में पैजन सिंह यादव पुत्र स्व.तोरन सिंह यादव के विरुद्ध जमानत पर आपत्ति जताई और याचिका दायर की थी।जिसकी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मानननीय न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए पैजन सिंह यादव को हाई कोर्ट जबलपुर की जमानत को खारिज कर दी है।जिससे पठारी गोली बलवा कांड के मुख्य आरोपी रघुवीर सिंह यादव परिवार की मुश्किलें फिर से बढ़ने लगी है।मालूम हो कि फरियादी अर्जुन सिंह पिता बदन सिंह यादव ने पैजन सिंह यादव की जमानत पर आपत्ति दर्ज कर ते हुए हाइकोर्ट जबलपुर में याचिका दायर की गई थी।यहां याचिका खारिज हो गई थी।फिर अर्जुन सिंह यादव ने पैजन सिंह यादव के विरुद्ध एक याचिका सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में दायर की थी।जिसमे पैजन सिंह यादव को सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में एक सप्ताह की मोहलत देते हुए जिला सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में हाजिर हो कर सेंट्रल जेल भोपाल में वापस जाना होगा

न्यूज़ सोर्स : Icn