बहुचर्चित मामले में हत्या सहित लूट के आरोपी को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा और लगाया गया जुर्माना
India city news.com
(श्रीमती किरण नंदकिशोर
मीडिया प्रभारी )
माननीय न्यायालय श्रीमती सुरेखा मिश्रा, अपर सत्र न्यायाधीश, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन द्वारा दिनांक 12/02/2022 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी जयकरण पिता सुजान प्रजापति उम्र 30 वर्ष निवासी कल्याण नगर टावर के पास, साहू का पहला मकान, छोला मंदिर भोपाल जिला रायसेन, को जीवन सिंह को बेहोश करने की दवा खिलाकर अपहरण कर, लूट कर हत्या कर देने और साक्ष्य को मिटाने व अमानत में खयानत करने और छल करने के अपराधों का दोषी पाते हुए हत्या के अपराध के लिए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। आरोपी जयकरण को अन्य सभी अपराधों के लिए भी तीन वर्ष से लेकर दस वर्ष तक के सश्रम कारावास की सजाऐं भी सुनाई गईं और आरोपी को कुल बारह हजार रूपये का जुर्माना जमा करने का भी दण्डा देश सुनाया गया । प्रकरण में सहआरोपी लूट का माल खरीदने वाले साहब सिंह ऊर्फ बलजिंदर को भी तीन वर्ष के सश्रम कारावास और पॉंच हजार रूपये जुर्माने से दण्डादिष्ट किया गया ।
इस मामले में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से श्री ब्रजेश चौहान, अपर लोक अभियोजक तहसील गौहरगंज जिला-रायसेन ने पैरवी की।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, दिनांक 3.5.18 को फरियादी गुलाब पिता वचनसिह खाती निवासी रेहटी ने थाना मंडीदीप मे रिपोर्ट लिखाई कि मैंने अपने लड़के गौरव के नाम पर रजिस्ट र्ड ट्रक को कल सुबह वर्धमान ढाबा मंडीदीप में खडा करवाया था लेकिन कुछ समय बाद ट्रक अपने स्थाटन पर नहीं मिला जिसकी आस पास तलाश करने पर भी ट्रक के न मिलने से रिपोर्ट को आया हूँ । ट्रक ड्रायवर गुडडू ऊर्फ जयकरण एवं क्लीनर जीवन सिंह ट्रक को खुर्द बुर्द करने के उद्देशय से कही ले गये है । थाना मण्डीजदीप में जयकरण एवं जीवन सिंह के विरूद्ध अमानत में खयानत का मामला पंजीबद्ध किया गया और अनुसंधान प्रारंभ किया गया । दिनांक 8.5.18 को मुंगावली-चंदेरी रोड स्थित थाना चंदेरी जिला अशोक नगर के ग्राम अर्रोन के पास सडक पर बिगा पुलिया के नीचे एक अज्ञात आदमी की कंकालनुमा लाश चंदेरी पुलिस को मिली जिसके गले मे रस्सी बंधे होने और कपडो मे तेल सा लगा था। अज्ञात व्यक्ति की लाश के संबंध में थाना चंदेरी की पुलिस द्वारा मर्ग जांच के दौरान दिनांक 17.9.18 को मृतक अज्ञात आदमी की शिनाख्त मृतक जीवनसिह पिता नारायण सिह उम्र 42 साल के रूप में गुलाब सिह पिता वचनसिह एवं मदनलाल पिता माखन लाल खाती द्वारा मृतक के कपडों को पहचानते हुए की गई। मृतक जीवन सिंह खाती के डीएनए का मिलान उसके भाई मांगीलाल एवं बहन मानुबाई के डी.एन.ए. से कराने के लिए मृतक के अवशेष एवं भाई बहनों के रक्त नमूने का परीक्षण एफएसएल सागर मे कराया गया। एफएसएल सागर के द्वारा परीक्षण से इस बात की पुष्टि की गई कि कंकालनुमा लाश मृतक जीवनसिह खाती की थी। मृतक जीवन सिंह के पोस्ट मार्टम परीक्षण रिपोर्ट में डॉक्ट र ने मृतक की गले में रस्सी का फंदे के निशान एवं टुटी हुई पसलियों एंव सीने की हड्डियो के फेक्चर को मृत्युॉ से पूर्व की चोट होना बताया जिससे मृतक की हत्या किए जाने की आशंका सही साबित हुई और चंदेरी थाना पुलिस ने हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में आरोपीगण को अभिरक्षा में लिया गया और उनसे पूछताछ में ट्रक ड्राईवरों व क्लीनरों के अपहरण व लूट तथा हत्या के कई मामलों में उनकी संलिप्तता का पता चलने पर पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया । थाना मण्डीदीप के इस प्रकरण एवं थाना चंदेरी के प्रकरण को एक साथ करते हुए केस डायरी थाना प्रभारी एम.पी.नगर भोपाल को विवेचना हेतु दी गई। विवेचना के दौरान थाना अशोका गार्डन के हत्या एवं लूट के मामले में जप्तशुदा ट्रक की इस प्रकरण के संबंध में जांच मे पाया गया कि यह ट्रक वास्तव में वह ट्रक था जिसका क्लीनर मृतक जीवन सिंह था। इस बात की पुष्टि सागर एफएसएल तथा ट्रक के सर्विस सेन्टर की रिपोर्टों से हुई। पुलिस ने अपने अनुसंधान में यह प्रमाणित पाया कि फरियादी गुलाब खाती के ट्रक को दिनांक 01.05.18 की रात को आरोपी आदेश खामरा एवं जयकरण प्रजापति उर्फ गुडडू ने मंडीदीप के वर्धमान ढाबे से अगवा करने से पूर्व ट्रक के हेल्पर मृतक जीवन सिंह खाती को नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर ट्रक में अपने साथ ले जाकर रास्ते में उसके साथ मारपीट कर सीने एवं पसली मे चोट पहुचायीं व उसके गले में रस्सी का फंदा डालकर गला दबाकर उसकी हत्या करके पुलिया के नीचे अशोकनगर जिले में आरोन के पास साक्ष्य छुपाने की नियत से उसकी लाश को फेंक दिया था। घटना स्थल पर पुलिस को पत्थरो पर खून के निशान मिले थे। जीवनसिह की हत्या करने के बाद आदेश खाम्बरा और जयकरण प्रजापति ने लूटे गये ट्रक को भितरवार ले जाकर योजनाबद्ध तरीके से ट्रक बिकवाने के लिये साहब सिह उर्फ बलजिंदर एवं सुनील खटीक को सौंपा । इन चारो ने मिलकर ट्रक को दरियापुर जिला सारण बिहार मे कमलेश को बेच दिया । ट्रक को कमलेश के घर से साहब सिह की निशानदेही पर पुलिस ने जप्त किया। प्रकरण की विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपीगण से मृतक का पहचान पत्र एवं उसके कपड़े तथा ट्रक बेचने के लिए इस्तेमाल की गई एक वेगनआर कार जप्त की गई। प्रकरण में अभियोग पत्र पेश होनें तक आरोपी कमलेश को नहीं पकडा जा सका। शेष चारों आरोपीगण के विरूद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।
अभियोजन पक्ष के द्वारा की गयी पैरवी के दौरान राज्य की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण के कथनों और वैज्ञानिक जांच की रिपोर्टों के रूप में प्रमाणित साक्ष्यों के आधार पर विद्वान न्यायालय द्वारा आरोपी जयकरण पिता सुजान प्रजापति उम्र 30 वर्ष एवं साहब सिंह ऊर्फ बलजिंदर के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित पाते हुए उन्हेंं दोषसिद्ध कर उपरोक्तं सजा सुनाई गई।

न्यूज़ सोर्स : abhiyojan