जिले में डीजे का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित
India city news.com
रायसेन।
माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा हायर सेकेण्डरी, हाईस्कूल व अन्य परीक्षाएं 17 एवं 18 फरबरी 2022 से आयोजित की जा रही है। इस दौरान जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित उपयोग से छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक कार्य प्रभावित न हो। इसके लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अरविन्द कुमार दुबे द्वारा लोकहित में म0प्र0 कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के अंतर्गत रायसेन जिले के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में साइलेंस जोन घोषित किया गया है। इस दौरान विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना जिले में ध्वनि विस्तारण यंत्रों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
म0प्र0 कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 2(घ) के अंतर्गत रायसेन जिले में पदस्थ खण्ड स्तर पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील मुख्यालय के तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को उनके क्षेत्र में अधिनियम के तहत विहित प्राधिकारी घोषित किया गया है। संबंधित विहित प्राधिकारी अपने क्षेत्र के आन्तर्गत न्यायालय द्वारा निर्धारित गाईड लाईन एवं उक्त अधिनियम की परिसीमा में अनुमति जारी कर सकेंगे।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के तहत आमसभा, जुलूस प्रचार एवं अन्य कार्य हेतु लाउण्डस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति रायसेन जिले में प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक के लिये दी जा सकेगी। जिले में ट्रक, जीप, टेम्पों, आटो, रिक्शा, तांगा, आदि वाहनों से प्रचार-प्रसार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेगी तथा लाउण्डस्पीकर अधिकतम संख्या दो (02) से अधिक का उपयोग नहीं किया जाएगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों में डीजे का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आवेदन पत्र में वाहन के पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करना अनिवार्य है।
जिले में बिना अनुमति के लाउण्डस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग या अनुमति के निर्दिष्ट अवधि के पश्चात् उपयोग की दशा में अधिनियम की धारा 16(1)(2)(3) के तहत जप्त किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। उल्लंघन के मामलों में तत्काल संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने के पुलिस थाने के प्रभारी संज्ञान में लेते हुए अधिनियम के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी होंगे। यह आदेश आज दिनांक से 12 मार्च 2022 तक प्रभावशील रहेगा।

न्यूज़ सोर्स : Pro