बोर्ड परीक्षा केन्द्रों की 100 मीटर सीमा में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

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रायसेन। माध्यमिक शिक्षा मण्डल मप्र के निर्देशानुसार हायर सेकेण्डरी, हाईस्कूल तथा अन्य परीक्षाएं वर्ष 2023, दिनांक 01 और 02 मार्च 2023 से आयोजित की जा रही हैं। जिले में हायर सेकेण्डरी, हाईस्कूल तथा अन्य परीक्षाएं सुव्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने और परीक्षा में नकल रोकने व असामाजिक तत्वों को निषिद्ध करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अरविंद दुबे द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधात्मक आदेश पारित किया गया है। यह आदेश एक मार्च 2023 से 01 अप्रैल 2023 तक प्रभावशील रहेगा।

माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल एवं जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त उड़नदस्ता दल के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति या समूह जिले में स्थापित समस्त परीक्षा केन्द्रों की 100 मीटर सीमा में संबंधित सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रवेश नहीं करेगा और ना ही परिसर के आसपास विचरण करेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा समयावधि में निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के आसपास लाउडस्पीकर एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा। इस आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित परीक्षा केन्द्र प्रभारी, सुरक्षा अधिकारी/कर्मचारी तथा परीक्षा केन्द्र हेतु नियुक्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी रहेंगे। यह आदेश जिले के समस्त परीक्षा केन्द्रों की 100 मीटर सीमा में प्रभावी रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन भादवि की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा।

 

 

कलेक्टर श्री दुबे ने बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टिगत जिले को साइलेंस जोन घोषित किया

 

बिना अनुमति लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने पर प्रतिबंध  

 

रायसेन। माध्यमिक शिक्षा मण्डल मप्र के निर्देशानुसार हायर सेकेण्डरी, हाईस्कूल तथा अन्य परीक्षाएं वर्ष 2023, दिनांक 01 और 02 मार्च 2023 से आयोजित की जा रही हैं। इस दौरान जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित उपयोग से छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक कार्य प्रभावित ना हो, इसके लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अरविंद दुबे द्वारा लोकहित में मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण रायसेन जिले को साइलेंस जोन घोषित किया गया है। इस दौरान विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 01 अप्रैल 2023 तक प्रभावशील रहेगा। 

कलेक्टर श्री दुबे द्वारा जारी आदेश के तहत जिले में खण्ड स्तर पर संबंधित एसडीएम को विहित प्राधिकारी घोषित किया गया है। वह शासन के निर्देशों और सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन का पालन करते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति वर्तमान में आयोजित हायर सेकेण्डरी, हाईस्कूल व अन्य परीक्षाएं वर्ष 2023 को दृष्टिगत रखते हुए अनमति जारी कर सकेंगे। आमसभा, जुलूस प्रचार एवं अन्य कार्य के लिए लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति जिले में प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक के लिए दी जा सकेगी। ट्रक, जीप, टेम्पों, आटो, रिक्शा, तांगा आदि वाहनों से प्रचार-प्रसार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जाएगी। आवेदन पत्र में वाहन के पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करना अनिवार्य है। बिन अनुमति के लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग या अनुमति के निर्दिष्ट अवधि के पश्चात उपयोग करने पर जप्ती की कार्यवाही की जाएगी।

न्यूज़ सोर्स : Pr