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रायसेन जिले की 20 मदिरा समूहों दुकानों जिसमें 21 विदेशी मदिरा दुकान एवं 45 देशी मदिरा दुकान हैं। वर्ष 2022-23 के लिए होने बाले नवीनीकरण के अंतर्गत आबकारी आय में 90 करोड़ की वृद्धि होगी। यह जानकारी देते हुए श्री दीपम रायचुरा प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी जिला रायसेन ने बताया कि
मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश की वर्ष 2022-23 आबकारी नीति अन्तर्गत आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश श्री राजीव चन्द्र दुबे के निर्देशानुसार नवीनीकरण के अन्तर्गत जिला रायसेन की 20 मदिरा समूहों जिसमें 21 विदेशी मदिरा दुकान एवं 45 देशी मदिरा दुकान के वर्ष 2021-22 दस माह का वार्षिक मूल्य 1810230744 /- था। वर्ष 2021-22 का वार्षिक मूल्य 2262788430 /- था एवं वर्तमान नवीनीकरण हेतु वर्ष 2022-23 का वार्षिक आरक्षित मूल्य 2722069538 /- है। नवीनीकरण हेतु लायसेंसियों के लिये वर्ष 2022-23 आवेदन उपलब्ध कराये गये है। जो कि, दिनांक 23.02.2022 को प्रातः 10:00 बजे 28.02.2022 सायंकाल 05:30 तक सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय जिला रायसेन से आवेदन पत्र क्रय किये जा सकेंगें । नवीनीकरण आवेदन जमा करने की अवधि दिनांक 23.02.2022 प्रातः 12:00 बजे से दिनांक 28. 02.2022 सायं 06:00 बजे तक है। जिला समिति द्वारा नवीनीकरण एवं लॉटरी के आवेदनों के दस्तावेज की जांच एवं निर्णय लेने के लिये दिनांक 04.03.2022 की तिथि निर्धारित की गई है। संबंधित व्यक्ति इस संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त जिला कार्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकते है। 

न्यूज़ सोर्स : Exsise