पदोन्नति में आरक्षण मामला, सर्वसम्मति से लिया जाएगा निर्णय- मंत्री डॉ. मिश्रा
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गृहमंत्री Dr. Narottam Mishra ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण संबंधी निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाएगा। डॉ मिश्रा ने शासकीय सेवकों को उनके सेवाकाल में पात्रता अनुसार पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए गठित मंत्री-समूह की बैठक की अध्यक्षता की। मंत्री डॉ मिश्रा ने कहा कि अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री विनोद कुमार के समक्ष अजाक्स और सपाक्स दोनों संगठन अपने-अपने पक्ष प्रस्तुत कर चर्चा करें। बैठक में मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम-2002 और नवीन पदोन्नति नियम-2021 के विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा हुई।

जल संसाधन मंत्री श्री Tulsi Silawat, सहकारिता मंत्री डॉ. Arvind Singh Bhadoria, वन मंत्री डॉ. Kunwar Vijay Shah, स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री श्री Inder Singh Parmar, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री विनोद कुमार, अपर मुख्य सचिव जल संसाधन श्री एस.एन. मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉ. अशोक अवस्थी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री मनीष रस्तोगी, अजाक्स के अध्यक्ष और अपर मुख्य सचिव पशुपालन श्री जे एन कंसोटिया, सपाक्स के अध्यक्ष श्री के. एस. तोमर सहित संबंधित विभाग के अधिकारी और प्रतिनिधि उपस्थित थे।

 

न्यूज़ सोर्स : Jansamprk