(मुरारीलाल सोनी की रिपोर्ट)
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याचिकाकर्ता जमुना प्रसाद सोनी रिटायर्ड सहायक शिक्षक सेमरिया जिला पन्ना,दिनांक 31-5-2021 को सेवानिवृत हुए लेकिन कम पेंशन मिल रहा था,जिसके खिलाफ वे हाईकोर्ट अधिवक्ता राजेश दुबे के मार्फत रिट याचिका दाखिल किया अधिवक्ता ने तर्क रखा की चुकी आवेदक एड हॉक रूप में 1981 में एडहॉक उप शिक्षक पद पर कार्य किया फिर हटाया गया,जिसके खिलाफ ट्रिब्यूनल में केस लगा वहा से फिर 1998 में सहायक शिक्षक पद पर बहाली हुई और 2021 में रिटायर हुए तब पेंशन में एड हॉक सेवा को नही गिना गया, जो एमपी पेंशन नियम 1976 में संशोधन २०२० के प्रावधान के खिलाफ है,जिसमे प्रावधानित है की नियमित नियुक्ति के पूर्व एड हॉक में, दो या दो से अधिक सेवा ब्रेक/ व्यवधान,पेंशन पात्रता को प्रभावित नही करेगा,हाईकोर्ट ने तर्को को स्वीकार करते हुए , एड हॉक सेवा को पेंशन हेतु पात्र मान कर सेवा गणना कर पेंशन का लाभ देने हेतु आदेशित किया,।याचिका कर्ता की तरफ से अधिवक्ता राजेश दुबे ने पैरवी की।

न्यूज़ सोर्स : Mlsoni