INDIACITYNEWS.COM
(राजकिशोर सोनी)
MP हाईकोर्ट ने MPPSC को कहा  हैं कि पुराने नियमों के तहत जारी हो रिजल्ट। MPPSC द्वारा जारी 2019 के रिजल्ट पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक।
MPPSC ने विवादित नियमों के तहत जारी किया था रिजल्ट।
31 दिसमवर 2021 को जारी किया था रिजल्ट।
सरकार ने आरक्षण अधिनियम 1994 में किया था संशोधन।

न्यूज़ सोर्स : Icn