MP सरकार का बड़ा फैसला स्टेट और जिला में 73 प्रतिशत आरक्षण, OBC को 27 प्रतिशत आरक्षण
India city news.com
(कर्मचारी नेता मुरारीलाल सोनी की विशेष रिपोर्ट)

MP सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने आज राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय सीधी भर्ती में 73% आरक्षण देने का आदेश जारी कर दिया है। इसके लिए 100 बिंदु के तय रोस्टर में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का रिजर्वेशन लागू करने की स्थिति स्पष्ट की गई है। अब वर्गवार आरक्षण को लेकिर नई पॉलिसी बनेगी। कर्मचारी नेता मुरारीलाल सोनी ने इसका अध्ययन करने के वाद प्रारंभिक तौर पर यह बताया है कि वर्ष 2019 के पहले जो पद रिक्त हैं, उनमें रोस्टर किस तरह रहेगा?इस स्थिति में जो पद रिक्त हैं उनमें
एससी को 16%, एसटी को 20%,एससी को 16%, एसटी को 20%, ओबीसी को 14% और शेष पद अनारक्षित श्रेणी में रहेंगे। सभी में महिलाओं के लिए 33% पद आरक्षित रहेंगे। श्री सोनी के अनुसार 8 मार्च 2019 की स्थिति में 100 पद रिक्त हैं तो उनका रोस्टर इस तरह बनेगा?
8 मार्च 2019 को ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया गया। इस तारीख से तैयार किए जाने वाले आरक्षण रोस्टर में SC के लिए 16%, ST के लिए 20% और ओबीसी का आरक्षण 27% होगा। शेष खाली पद अनारक्षित श्रेणी में आएंगे। इन सभी श्रेणी में 33% पद महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगे। श्री सोनी ने बताया कि 2 जुलाई 2019 की स्थिति में 100 पद रिक्त हैं तो उनका रोस्टर किस प्रकार बनेगा?2 जुलाई 2019 को EWS के लिए 10% आरक्षण दिया गया। इस तारीख से तैयार किए जाने वाले आरक्षण रोस्टर में एससी के लिए 16%, एसटी के लिए 20% और ओबीसी का आरक्षण 27% और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण होगा। शेष खाली पद अनारक्षित श्रेणी में आएंगे। इन सभी श्रेणी में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।
8 मार्च 2019 के पहले जो पद रिक्त रह गए हैं, उन पर भर्ती नहीं हो सकी तो क्या स्थिति होगी? इस दौरान एसी, एसटी व ओबीसी के जो पद रिक्त रह गए हैं, उनको अलग समूह माना जाएगा। उनको आगे की भर्ती में कैरिफॉर्वर्ड कर उसी वर्ग के उम्मीदवारों से भर्ती की जाएगी। श्री सोनी ने बताया कि
वर्तमान में कुल खाली पदों पर रोस्टर लगाने के लिए वर्ग वार पदों की गणना में अलग-अलग विभाग और शासकीय संस्थाएं अलग-अलग मापदंड अपना रही थीं। इससे विसंगतियां पैदा हो रही थीं। कुछ संस्थाएं मार्च जुलाई 2019 के पहले जो पद खाली थे, उन सभी में ओबीसी वर्ग के लिए 27 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% पदों की गणना से उम्मीदवारों को नुकसान हो रहा था। इसलिए स्थिति स्पष्ट की गई कि किस वर्ग के लिए किन पदों पर कैसे रोस्टर लागू करना है, इसलिए पुराने रोस्टर को फ्रीज करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री सोनी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का आभार माना है।

न्यूज़ सोर्स : Murarilal soni