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रायसेन।जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओंकार नाथ की अदालत ने ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी उमेश लोधी पुत्र ओमकार लोधी 44 वर्ष निवासी करहोद पुलिस थाना सांची को तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही 1000-1000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से भारती गेडाम विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी की।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता और उसकी छोटी बहन 9 दिसंबर 2019 को शाम 7 बजे घर पर थे। तभी आरोपी उमेश घर में घुस आया और उसके साथ छेड़छाड़ की उसके द्वारा विरोध करने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। यह घटना उसने माता-पिता को बताई, तब आरोपी के खिलाफ थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया।

इधर... दुष्‍कृत्‍य करने वाले आरोपी का जमानत निरस्‍त
विशेष न्यायाधीश ने आरोपी वीरेंद्र जाटव पुत्र टीकाराम जाटव 30 वर्ष निवासी थाना पठार उमरावगंज की जमानत निरस्त कर दी है। अभियोजक भारती गेडाम के अनुसार उसकी छोटी मौसी दादी को बुलाने गई थी, उसी समय आरोपी ने उसके साथ बुरा काम किया। उसके बाद दोबारा 4-5 दिन बाद आरोपी ने उसके साथ बलात्‍कार किया और धमकी दी की उक्‍त बात किसी को नहीं बताना। जब उसकी तबियत खराब होने लगी, तब उसने घटना अपनी मम्‍मी को बताई। पीडि़ता की रिपोर्ट पर महिला थाना पंजीबद्ध किया गया।

न्यूज़ सोर्स : Court