मुम्बई । उच्च न्यायालय ने क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की नाबालिग बेटी को सोशल मीडिया पर धमकी भरे आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोपी के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज कर दिया है। खंडपीठ ने इस मामले में शिकायतकर्ता कोहली दंपत्ति के प्रबंधक अक्विलिया डिसूजा द्वारा आरोपी रामनागेश अकुबथिनी के खिलाफ शिकायत को वापस लेने की सहमति देने के बाद इस मामले को खारिज कर दिया। 
इस मामले में आरोपी युवक अकुबथिनी ने साल 2021 में पाकिस्तान के खिलाफ टी20 विश्व कप मैच हारने के बाद कोहली और अनुष्का की बेटी वामिका पर आपत्तिजनक ट्वीट पोस्ट किये थे। जिसके बाद इस मामले में प्राथमीकी दर्ज की गयी थी। 
अकुबथिनी को मुंबई पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने 11 नवंबर, 2021 को गिरफ्तार किया था। वहीं एक स्थानीय अदालत ने नौ दिन बाद उसे जमानत दे दी थी। आरोपी ने फरवरी 2022 में प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में अपील की थी। उसने दलील दी कि वह एक मेधावी छात्र था और हैदराबाद आईआईटी से उसने पढ़ाई की है। अब वह नौकरी के लिए विदेश जाना चाहता है पर पुलिस में मामला दर्ज होने से उसके करियर में बाधा आ रही है। इसके बाद शिकायतकर्ता ने एक हलफनामा दायर कर मामले को खारिज करने के लिए अपनी सहमति दे दी। इसी के बाद उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी को रद्द कर दिया।