बस स्टैण्ड एवं स्कूलों के आस-पास की गयी चालानी कार्रवाई
एमसीबी : कलेक्टर के निर्देशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खरे व जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. पुष्पेंद्र सोनी के मार्गदर्शन में कोटपा एक्ट 2003 के नियमों के पालन हेतु विकासखंड मनेंद्रगढ़ अंतर्गत बस स्टैंड के स्कूलों के आसपास में पान दुकानों, थोक किराना स्टोर्स आदि में धारा 4 व 6 के तहत कुल 11 चालानी कार्रवाई करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई। सिगरेट/तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया। कोटपा नियमों का पालन करने हेतु समझाइश दी गई। दल का प्रतिनिधित्व डॉ. कीर्ति चौहान (जिला नोडल अधिकारी एनटीपीसी) डॉ. विक्की टोप्पो, आलोक मिंज, खाद्य निरीक्षक विनोद कुमार गुप्ता के द्वारा किया गया। दल के रूप में पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग के सदस्य शामिल थे।

सर्वाधिक परिवारो को रोजगार, सर्वाधिक मानव दिवस का रोजगार सहित सर्वाधिक दिव्यांगजनों को रोजगार देने के मामले में कबीरधाम प्रदेश में प्रथम स्थान पर
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्टेट हैंगर परिसर स्थित हनुमान मंदिर में किया नमन
मंत्री रह चुके और विधायक शामिल, मध्य प्रदेश बीजेपी ने घोषित किए नए प्रदेश प्रवक्ता
धर्म नगरी वाराणसी में महान शासक विक्रमादित्य के जीवन चरित्र मंचन तैयारी पूर्ण
महिला फुटबॉल में छत्तीसगढ़ का शानदार प्रदर्शन, झारखंड को हराकर जीता स्वर्ण पदक