भोपाल । मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा, इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड की गाइडलाइन को लागू करने का फैसला किया है। राज्य के टोल प्लाजा में फास्ट ट्रैक के अलावा 1 नगद भुगतान की लाइन अलग से होती थी। जहां भुगतान कर सकते थे। यह सुविधा अगस्त से बंद कर दी जाएगी। 
जिन वाहन चालकों की गाड़ी में फास्टैग नहीं लगा होगा। उन्हें 2 गुना टोल टैक्स देना पड़ेगा। 
मध्य प्रदेश में एमपीआरडीसी के 118 टोल प्लाजा हैं। इसमें सरकार को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व प्राप्त होता है। नई गाइड लाइन के तहत अब आरडीसी और टोल प्लाजा संचालक के बीच में अनुबंध होगा। 
फास्टट्रैक को अनिवार्य किए जाने के बाद अब केवाईसी अपडेट भी हो रहा है। उल्लेखनीय है देश में नेशनल हाईवे पर फास्टैग फरवरी 2021 के बाद से अनिवार्य है। अब मध्यप्रदेश में भी 1 सितंबर से इसे अनिवार्य किया जा रहा है।