बड़ी कार्रवाई : हाथरस सत्संग आयोजन समिति के छह लोग गिरफ्तार
अलीगढ़। हाथरस भगदड़ मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अब तक इस घटना में आयोजन समिति से जुड़े छह सेवादारों को गिरफ्तार किया गया। वहीं इस घटना के मुख्य आयोजक-मुख्य सेवादार की गिरफ्तारी पर एक लाख रुपये के इनाम की घोषणा की गई है। गिरफ्तार लोगों में उपेंद्र, मंजू यादव, मुकेश कुमार शामिल हैं। घटना पर अलीगढ़ के आईजी शलभ माथुर ने कहा कि जोन स्तर पर सभी जिलों में एसओजी की टीमों को आरोपियों के चिह्नीकरण व गिरफ्तारी के लिए लगाया गया है। साथ ही मौके से मिले साक्ष्यों को विवेचना का हिस्सा बनाया जा रहा है। गिरफ्तार लोगों ने बताया है कि बाबा के चरण रज लेने से काफी कष्ट दूर हो जाते हैं। गिरफ्तार लोगों ने बताया कि सेवादार के रूप में कार्य करते हैं, समिति के अध्यक्ष व सदस्य हैं। विवेचना में अगर बाबा का नाम आता है तो उस बिंदु पर कारवाई होगी। जरूरत पड़ने पर बाबा से पूछताछ की जाएगी। आईजी ने बताया कि मृतकों की संख्या 121 है। सभी शवों की पहचान हो गई है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो गई है। आईजी शलभ माथुर ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा-105, 110, 126(2), 223 और 238 के अंतर्गत मामला दर्ज़ किया गया है। मुख्य आरोपी मधुकर पर एक लाख का इनाम घोषित किया गया है। जल्द ही उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा। आईजी ने कहा कि हम इस बात की भी जांच करेंगे कि क्या यह घटना किसी साजिश के चलते हुई है। आईजी शलभ माथुर का कहना है कि हम 'भोले बाबा' के आपराधिक इतिहास की जानकारी ले रहे हैं। उनके नाम पर कार्यक्रम की अनुमति नहीं ली गई थी।
इनकी हुई गिरफ्तारी
राम लडैते पुत्र रहबारी सिंह यादव निवासी भानपुरा थाना कुरावली जनपद मैनपुरी, उपेन्द्र सिंह यादव पुत्र रामेश्वर सिंह निवासी बाईपास एटा रोड थाना शिकोहाबाद, मेघसिंह पुत्र9 हुकुम सिंह निवासी मौ दमदपुरा थाना सिकंदराराऊ, हाथरस, मंजू यादव पत्नी सुशील कुमार निवासी कचौरा थाना सिकंदराराऊ, हाथरस, मुकेश कुमार पुत्र मोहर सिंह प्रेमी निवासी न्यू कॉलोनी दमदपुरा थाना सिकंदराराऊ हाथरस, मंजू देवी पत्नी किशन कुमार यादव निवासी कचौरा थाना सिकंदराराऊ, हाथरस की गिरफ्तारी हुई है। आईजी ने कहा कि आयोजकों ने पहले भीड़ को रोक लिया था, फिर एक दम लोगों को छोड़ने से यह हादसा हुआ। महिलाएं और बच्चे एक-दूसरे के ऊपर गिर गए। चरणरज के लिए भीड़ बाबा की गाड़ी के पास थी।