सलकनपुर मंदिर परिसर में 13 जून तक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित
भोपाल। मप्र राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्माण कार्य किए जाने के तहत सलकनपुर मंदिर पर देवी लोक का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो प्रगति पर है। निर्माण कार्य में प्रगति लाने के लिए मैटेरियल शिफ्टिंग, पत्थरों की मूर्ति और कॉलम इत्यादि भी लगातार परिवहन हो रहे हैं। अपर जिला दंडाधिकारी वृंदावन सिंह द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत जन सामान्य के हित, जानमाल की सुरक्षा की दृष्टि से सलकनपुर मंदिर सडक़ पहुंच मार्ग में प्रतिबंध लगाया गया है। रेहटी-बुदनी मार्ग पर स्थित सलकनपुर मंदिर प्रवेश द्वार क्रमांक-01 से मंदिर तक समस्त प्रकार के वाहनों का अवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। केवल निर्माण कार्य में संलग्न एवं शासकीय वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
सडक़ मार्ग के प्रवेश द्वार पर आवश्यक व्यवस्था

इस व्यवस्था के लिए चल रहे निर्माण कार्य की एजेंसी द्वारा सडक़ मार्ग के प्रवेश द्वार पर आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। इस कार्य में पुलिस द्वारा आवश्यक सहयोग किया जाएगा। यह व्यवस्था पांच कार्यालयीन दिवसों (सोमवार से शुक्रवार) तक लागू रहेगी। शनिवार एवं रविवार को समस्त प्रकार के वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष पर्व पर प्रतिबंध से छूट प्रदान की जाएगी। यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत 13 जून, 2024 तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर धारा-188 भारतीय दंड विधान अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।

महाराष्ट्र सरकार के विरोध के बावजूद नाबालिग के पिता को मिली जमानत
भोपाल में गैस सिलेंडर वितरण व्यवस्था की समीक्षा, जमाखोरी पर होगी कार्रवाई
नशे में लापरवाही बनी जानलेवा: असलहा लहराने से युवती की गोली लगने से मौत