रायसेन। हाल ही में थाना गैरतंगज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बेरखेडी में खेतों में जानवरों को जाने से रोकने हेतु लगायी गयी तार फैंसिंग में खेत मालिक द्वारा करंट छोडा गया था, जिसकी चपेट में आने से हुकुम सिंह आदिवासी आ. कल्याण सिंह उम्र 30 साल निवासी बरेखेडी की दिनांक 30.12.2021 को आकस्मिक मृत्यु हो गयी।   

इसी प्रकार ग्राम मुरपार (गैरतगंज) में भी खेत में लगी तार फैसिंग में छोडे गये करंट की चपेट में आने से प्रेमनारायण हरिजन आ0 मोहन लाल हरिजन उम्र 33 साल नि0 ग्राम मुरपार की दिनांक 07.01.2022 को आकस्मिक मृत्यु हो गयी।

पुलिस द्वारा उक्त दोनों प्रकरणों में गैर इरादतन हत्या के तहत गंभीर अपराध मानकर दोषी लोगों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। करंट फैलाने वालों को अनिवार्य रूप से जेल भेजा जावेगा। 

उपरोक्त दोनों ही परिस्थितियों में यदि खेत मालिकों द्वारा खेत में बनी तार फैंसिंग में करंट नहीं छोडा होता तो दो लोगों को असमय काल के गाल में जाने से बचाया जा सकता था। दोनों व्यक्तियों की मृत्यु से उनके परिजनों को ऐसी क्षति पहुंची है जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नहीं है। 

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक रायसेन  विकाश कुमार शाहवाल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायसेन  अमृत मीणा द्वारा मानवीय आधार पर आम जनता से अपील की जाती है कि आप खेतों में लगी तार फैंसिंग में करंट न फैलायें। करंट फैलाने से कभी भी जनधन हानि का खतरा हो सकता है। यदि आपके परिजनों द्वारा भी खेत पर रहने के दौरान जरा सी असावधानी बरती गयी तो आपके साथ भी उपरोक्त घटना की पुनरावृत्ति हो सकती है। अतः आप सभी जहां तक संभव हो सके अपने खेतों की स्वयं रखवाली करें अथवा खेत रखवाली के लिये मजदूर भी रख सकते हैं, परन्तु खेतों में कंरट फैलाये जाने की स्थिति से बचें ताकि किसी के जीवन की हानि न हो सके।

न्यूज़ सोर्स : जिला पुलिस मुख्यालय रायसेन